एसआई भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

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जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के 8 सितंबर वाले आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में चयनित सब-इंस्पेक्टर (SI) अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग में शामिल होने की अनुमति दी थी, हालांकि उनकी फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाई थी।

अब सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश के बाद चयनित उम्मीदवार ट्रेनिंग भी शुरू नहीं कर पाएंगे। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच को निर्देश दिया है कि वे इस अपील का निपटारा तीन महीने के भीतर करें। तब तक एकलपीठ का 28 अगस्त वाला भर्ती रद्द करने का आदेश ही लागू रहेगा।

राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल शिवमंगल शर्मा ने दलील दी थी कि उम्मीदवारों को कम से कम ट्रेनिंग की अनुमति दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह मांग ठुकरा दी।

राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त को SI भर्ती रद्द का फैसला सुनाया था।

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