एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(1) में कार्रवाई, मादक तस्करी से अर्जित होटल, वाहन और बाइक फ्रीज
प्रतापगढ़: जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन चक्रव्यूह” के तहत छोटीसादड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ 26 लाख 80 हजार रुपये की अवैध संपत्ति फ्रीज की है। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(1) के तहत की गई।
थानाधिकारी छोटीसादड़ी प्रवीण टांक (पु.नि.) द्वारा तैयार प्रस्ताव को भारत सरकार की अधिकृत कम्पिटेंट अथॉरिटी व एडमिनिस्ट्रेटर (SAFEMA & NDPS Act), नई दिल्ली ने स्वीकृति दी।
पुलिस के अनुसार, अभियुक्त देवीसिंह सौंधिया राजपूत निवासी गोमाना के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी के छह प्रकरण दर्ज हैं। जांच में खुलासा हुआ कि उसने तस्करी की कमाई से ग्राम जाखमिया के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 2.20 करोड़ रुपये का होटल अपनी पत्नी शांतीबाई के नाम पर, 5.50 लाख रुपये का पिकअप वाहन अपने नाम पर और 1.30 लाख रुपये की रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल अपने पुत्र अर्जुन सिंह के नाम पर खरीदी थी।
भारत सरकार की कम्पिटेंट अथॉरिटी ने इन सभी संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है। एसपी बी. आदित्य ने बताया कि जिला पुलिस मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त अपराधियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ ऐसी कार्यवाहियां लगातार जारी रखेगी।