जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2024 के रिजल्ट के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई पूरी होने तक सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। जस्टिस मनीष शर्मा की बेंच ने बृजेश राठौड़ और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वर्कशॉप और इंजीनियरिंग ड्राइंग ट्रेड में अन्य ट्रेड के प्रमाणपत्र धारकों को भर्ती में शामिल किया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। इससे योग्य अभ्यर्थी रोजगार से वंचित हो रहे हैं।
विभाग ने दावा किया कि अन्य ट्रेड को शामिल करना नियमों के अंतर्गत है, लेकिन कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुई। कोर्ट ने विभाग से और स्पष्टीकरण मांगा है और याचिका के फैसले तक किसी भी नियुक्ति को स्थगित रखने का आदेश दिया है।