कई बार मौसम की मार या बीमारियों के कारण किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं और वे समय पर ऋण नहीं चुका पाते। इससे उन पर ब्याज का बोझ बढ़ता जाता है और वे दोबारा ऋण लेने से वंचित हो जाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Bhajanlal Sharma) की सरकार ने मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना-2025-26 (overdue interest relief scheme 2025-26) शुरू की है। इस योजना के तहत किसान अगर अपने बकाया ऋण की सिर्फ 25% राशि जमा कर देते हैं, तो उन्हें पूरा ब्याज और दंड ब्याज माफ कर दिया जाता है, जिससे वे दोबारा ऋण लेने के पात्र बन जाते हैं।
जोधपुर के 36 किसानों को मिली 62 लाख की राहत
यह योजना प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड (Jodhpur Co-operative Land Development Bank Ltd.) से अब तक 36 किसानों को 62.41 लाख रुपए की ऋण राहत दी जा चुकी है। इन किसानों ने अपेक्षाकृत बहुत कम राशि जमा कर इस योजना का लाभ उठाया और ब्याज व दंड ब्याज में बड़ी राहत पाई है। इससे उन्हें आर्थिक संबल मिला है और वे कृषि कार्यों में फिर से सक्रिय हो सके हैं।
हजारों की राहत पाकर किसानों ने जताया आभार
इस योजना का असर ज़मीनी स्तर पर भी साफ दिख रहा है। मथानियां के अमानाराम को 3.41 लाख, भीयासर के पूनमचंद को 2.23 लाख, बावड़ी के देवीसिंह को 2.02 लाख, आमला फलौदी के ब्रह्मदेव को 1.65 लाख, सेखाला के रेवन्तसिंह को 1.33 लाख, शेरगढ़ के धारूराम को 1.07 लाख और ओसियां के श्यामलाल को 1.06 लाख रुपये की राहत मिली है। इन सभी किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए योजना को जीवन में नई उम्मीद बताई है। इस योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 है।