जम्मू कश्मीर | विधानसभा में LG की ओर से विधायक नॉमिनेशन के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार किया है। इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट जाने को कहा है।

दरअसल, Article 370 हटने के बाद Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019 में विधानसभा में 5 विधायकों को उपराज्यपाल (LG) नॉमिनेट कर सकते हैं। यह नियम महिलाओं, कश्मीरी पंडितों और PoK के प्रतिनिधित्व के लिए लाया गया था।