ईडी ने BBC इंडिया पर 3.4 करोड़ का जुर्माना, तीन डायरेक्टरों पर भी फाइन

By Editor
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प्रवर्तन निदेशालय की ओर से बड़ी कार्रवाई, BBC इंडिया पर लगाया जुर्माना

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों के उल्लंघन के आरोप में 3.44 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एफईएमए (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) के तहत लगाई गई कार्रवाई के हिस्से के रूप में है। ईडी के अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी और बताया कि तीन निदेशकों पर भी जुर्माना लगाया गया है, जिनमें से प्रत्येक पर 1.14 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना है।

BBC पर एफडीआई नियमों का उल्लंघन: एफईएमए कानून के तहत कार्रवाई
BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया ने भारतीय सरकार द्वारा निर्धारित एफडीआई सीमा को पार किया। सरकार ने 18 सितंबर 2019 को डिजिटल मीडिया कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा 26% तय की थी, लेकिन बीबीसी इंडिया ने अपनी कंपनी में 100% विदेशी निवेश रखा, जो भारतीय कानून का उल्लंघन था। इस मुद्दे पर जब जांच शुरू की गई, तो यह सामने आया कि बीबीसी ने नियमों का घोर उल्लंघन किया है, जिसके बाद ईडी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और जांच प्रक्रिया को तेज किया।

जुर्माना के अलावा दैनिक पेनल्टी का भी आदेश
ईडी ने BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया को 15 अक्टूबर 2021 से आदेश के पालन तक प्रतिदिन 5,000 रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है। यह जुर्माना बीबीसी के 100% विदेशी निवेश को 26% तक घटाने की दिशा में कार्रवाई के तहत लगाया गया है। यह आदेश बीबीसी के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, जिससे यह साबित होता है कि विदेशों से भारतीय बाजार में प्रवेश करने वाली कंपनियों को भारतीय कानूनों का पालन करना आवश्यक है।

ईडी की जांच और नोटिस के बाद जुर्माना कार्रवाई शुरू
4 अगस्त 2023 को प्रवर्तन निदेशालय ने BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया, इसके तीन निदेशकों और वित्त प्रमुख को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें पूछा गया था कि क्यों न उनके खिलाफ एफईएमए उल्लंघन के लिए कार्रवाई की जाए। इस नोटिस में यह भी बताया गया कि बीबीसी इंडिया ने 100% विदेशी स्वामित्व रखा, जबकि नियमों के मुताबिक इसे घटाकर 26% करना आवश्यक था। इसके बाद 2023 के अप्रैल महीने में, ईडी ने बीबीसी इंडिया और उसके छह कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यह मामला आयकर विभाग द्वारा दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों के सर्वेक्षण के दो महीने बाद दर्ज किया गया था।

BBC के तीन निदेशकों पर जुर्माना: गाइल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स
BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया के तीन निदेशकों पर जुर्माना लगाया गया है, जिनमें गाइल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स शामिल हैं। इन तीनों पर कंपनी के संचालन के दौरान एफईएमए के उल्लंघन की जिम्मेदारी तय की गई है। यह जुर्माना व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ लगाया गया है, क्योंकि इन निदेशकों को कंपनी के विदेशी निवेश से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने का जिम्मेदार ठहराया गया है।

BBC का स्पष्टीकरण: नियमों का पालन करने की प्रतिबद्धता
BBC इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा कि बीबीसी भारत सहित उन सभी देशों के नियमों के तहत काम करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां हम स्थित हैं। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि इस स्तर पर, न तो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया और न ही इसके निदेशकों को ईडी से कोई आधिकारिक आदेश प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा, “किसी भी नोटिस के मिलने पर हम उसकी सावधानीपूर्वक समीक्षा करेंगे और उचित अगले कदम पर विचार करेंगे।”

आयकर सर्वे के बाद ईडी का कदम और विदेशी निवेश नियमों का उल्लंघन
इस मामले की जांच के दौरान ईडी ने बीबीसी इंडिया के संचालन पर ध्यान केंद्रित किया। भारत में विदेशी निवेश की सीमा को लेकर सरकार ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत किसी भी विदेशी कंपनी को भारतीय डिजिटल मीडिया में 26% से अधिक निवेश करने की अनुमति नहीं है। बीबीसी ने इसके बावजूद अपनी कंपनी में 100% विदेशी निवेश बनाए रखा। इस प्रकार का उल्लंघन भारत सरकार के नियमों और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को जन्म दे सकता है।

आगे की प्रक्रिया और संभावित कानूनी कदम
अब जब ईडी ने बीबीसी इंडिया पर जुर्माना लगाया है, तो कंपनी को इसे लेकर कानूनी उपायों पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। ईडी का यह कदम यह संकेत देता है कि विदेशी कंपनियों को भारतीय कानूनों का पालन करना अनिवार्य है। बीबीसी इंडिया का दावा है कि वे नियमों का पालन करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई नोटिस प्राप्त होता है, तो वे उसके खिलाफ उपयुक्त कदम उठाएंगे और इसे उचित रूप से निपटाएंगे।

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