मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना-2021 में संशोधन करते हुए पेंशनर्स के लिए ओपीडी दवाइयों और चिकित्सा जांचों की निर्धारित सीमा बढ़ाने की शक्तियां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी हैं।
वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, अब 50 हजार रुपये वार्षिक की ओपीडी दवाइयों की सीमा को 2 लाख रुपये तक बढ़ाने का अधिकार राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के अतिरिक्त सीईओ या संयुक्त सीईओ को होगा। 2 लाख से 7 लाख रुपये तक की मंजूरी सीईओ देंगे, जबकि 7 लाख रुपये से अधिक के मामलों में निर्णय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (प्रशासनिक विभाग) लेगा।
इसी तरह, चिकित्सा जांचों के लिए 5 हजार रुपये की सीमा बढ़ाने का अधिकार भी एजेंसी के सीईओ को दिया गया है। पहले ये अधिकार वित्त विभाग के पास थे, जिन्हें अब स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरित किया गया है।
इस बदलाव से पेंशनर्स के लिए ओपीडी दवाइयों और जांचों की सीमा बढ़वाने की प्रक्रिया आसान होगी। इसके लिए उन्हें आरजीएचएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।