राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बड़ी राहत! अब PF और ESI अनिवार्य

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राजस्थान के लाखों संविदाकर्मियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्लेसमेंट एजेंसी या कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत हर कर्मचारी का पीएफ (Provident Fund) और ईएसआई (Employee State Insurance) काटना और उसे समय पर जमा कराना अनिवार्य होगा। विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबरमल खर्रा ने संविदाकर्मियों के हितों को लेकर नई व्यवस्था और आगामी भर्तियों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

अब ‘चालान दिखाओ, भुगतान पाओ’ व्यवस्था

अब तक शिकायत मिलती रही है कि कई प्लेसमेंट एजेंसियां कर्मचारियों के वेतन से पीएफ और ईएसआई की राशि काट तो लेती थीं, लेकिन उसे संबंधित विभाग में जमा नहीं कराती थीं। इस गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार ने नई भुगतान प्रणाली लागू की है। नए नियम के तहत निकाय पहले महीने का बिल बिना रसीद पास कर देगा, लेकिन दूसरे महीने का भुगतान तभी किया जाएगा जब ठेकेदार पिछले महीने की पीएफ और ईएसआई जमा कराने का सरकारी चालान प्रस्तुत करेगा। यदि चालान नहीं दिया गया तो अगला भुगतान रोक दिया जाएगा।

भ्रष्टाचार पर सख्ती

चौमूं नगर परिषद में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। मंत्री ने बताया कि दो स्थाई कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में भेजने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि एक संविदाकर्मी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं।

2026 भर्ती कैलेंडर जारी

बेरोजगारों और संविदाकर्मियों के लिए एक और अहम घोषणा करते हुए सरकार ने वर्ष 2026 का भर्ती कैलेंडर जारी किया है। अक्टूबर 2026 में सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

क्यों लिया गया फैसला?

नगर निकायों में नियमित कर्मचारियों की कमी के कारण वर्ष 2017 से प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से नियुक्तियां की जा रही हैं। आरटीपीपी एक्ट के तहत की गई इन नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। सरकार के इस फैसले को संविदाकर्मियों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे भविष्य में वेतन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों पर अंकुश लगने की उम्मीद है।

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