Budget 2025: वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, 12 लाख तक की आमदनी पर आयकर नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Budget 2025 में मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत दी है। उन्होंने घोषणा की कि अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर आयकर नहीं लगेगा। इसके अलावा, यदि स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ा जाता है, तो वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 12.75 लाख रुपये तक की आय पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस कदम से सरकार ने मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की है और इससे लाखों करदाताओं को राहत मिलेगी।
नई आयकर नीति में न्याय की भावना पर जोर
Budget 2025: वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि नए आयकर विधेयक में “न्याय की भावना” को प्रमुखता दी जाएगी, जिससे करदाताओं के बीच समानता सुनिश्चित की जा सके। इससे कर प्रणाली अधिक पारदर्शी और समान होगी।
टीडीएस सीमा में बदलाव
Budget 2025 में टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) के प्रावधानों में भी कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस छूट की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। इस कदम से वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त राहत मिलेगी। इसके अलावा, किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस में छूट की सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये कर दिया गया है।
नॉन-पैन मामलों में टीडीएस प्रावधान
Budget 2025: नॉन-पैन मामलों में उच्च टीडीएस के प्रावधान लागू रहेंगे। हालांकि, इस प्रावधान से उन करदाताओं पर असर पड़ेगा जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, क्योंकि उनके लिए उच्च दर से टैक्स कटौती की जाएगी।
अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सीमा बढ़ाई गई
Budget 2025: फाइनेंस मंत्री ने यह भी बताया कि अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सीमा को बढ़ाकर चार साल कर दिया जाएगा, जबकि पहले यह सीमा दो साल थी। इस कदम से करदाताओं को अधिक समय मिलेगा अपनी आयकर रिटर्न में संशोधन करने के लिए, जिससे उन्हें गलती से हुआ कोई नुकसान या चूक सुधारने का अवसर मिलेगा।
वेतनभोगियों के लिए राहत
Budget 2025: पिछले बजट 2024 में, किसी करदाता की सालाना आय 7 लाख 75 हजार रुपये तक होने पर उसे आयकर नहीं देना पड़ता था। इस रकम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को घटाकर करदाता की आय 7 लाख रुपये रह जाती थी, और उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इस बार, आयकर नीति में बदलाव के साथ साथ, यदि किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 64,000 या 65,000 रुपये के आसपास है, तो नई कर प्रणाली के तहत उसकी आय टैक्स फ्री रहेगी।
किराए से होने वाली आय पर टैक्स में राहत
Budget 2025: किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस में छूट की सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये कर दिया गया है। यह कदम उन व्यक्तियों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो किराये पर अपनी संपत्ति से आमदनी प्राप्त करते हैं। पहले, इस सीमा को कम रखा गया था, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को राहत नहीं मिल पाती थी। अब इस बदलाव से उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी।
नए कर विधेयक की प्रमुख बातें
Budget 2025: वित्त मंत्री ने बताया कि नया आयकर विधेयक पारदर्शी और सरल होगा। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि करदाता के लिए कर प्रक्रिया ज्यादा जटिल न हो। नया विधेयक मौजूदा कर प्रणाली को सरल और न्यायसंगत बनाने का उद्देश्य रखता है। इसके अंतर्गत करदाता को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे उनका कर भुगतान का अनुभव सहज हो सके।
12 लाख तक की आय पर आयकर नहीं, क्या है इसका प्रभाव?
Budget 2025: वित्त मंत्री का यह ऐलान एक बड़ी राहत है, खासकर वेतनभोगी वर्ग के लिए। इसका सीधा मतलब यह है कि अब तक जिन लोगों को अपनी आय के हिसाब से आयकर देना पड़ता था, वे अब इस व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की सालाना आय 12 लाख रुपये तक है, तो उसे अब कोई आयकर नहीं देना होगा। इस कदम से मध्यवर्गीय परिवारों की वित्तीय स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उनकी खर्चे की क्षमता में इजाफा होगा।
आखिरकार, Budget 2025 का उद्देश्य क्या?
Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Budget 2025 के माध्यम से सरकार की प्राथमिकता को स्पष्ट किया है, और वह है आम आदमी, विशेष रूप से मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करना। उनके द्वारा की गई घोषणाओं से उम्मीद जताई जा रही है कि भारत में टैक्स प्रणाली और अधिक पारदर्शी, सरल और न्यायपूर्ण बन सकेगी।