N.O.C. के बिना रजिस्ट्रियां और लंबित इंतकाल मामलों को 31 दिसंबर तक निपटाने के आदेश

By Editor
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N.O.C. के बिना रजिस्ट्रियां और लंबित इंतकाल मामलों को निपटाने के आदेश

पंजाब के राजस्व और पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि पंजाब नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (NGDRS) को लॉन्च करने और इसे राज्य के सभी सब-रजिस्ट्रार दफ्तरों में लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस नई पहल के साथ, पंजाब में रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे न केवल कामकाजी प्रक्रिया को तेज़ किया गया है, बल्कि जनता को भी कई प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं।

डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम

N.O.C. : एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जो रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी बना देता है। इसके अंतर्गत 39 लाख से अधिक वसीकों की रजिस्ट्री अब तक की जा चुकी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य में इस सिस्टम को पूरी तरह से अपनाया जा चुका है। अब रजिस्ट्री के लिए समय और तारीख ऑनलाइन ही तय किया जा सकता है, जिससे लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं रहती। इसके अतिरिक्त, सभी दस्तावेज़ भी ऑनलाइन जमा किए जाते हैं, जिससे प्रक्रिया और भी आसान हो गई है।

इस सिस्टम का एक और अहम पहलू यह है कि विभाग ने वसीकों को रजिस्टर्ड करवाने के लिए सरल भाषा में टेम्पलेट तैयार किए हैं, जो कि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस कदम के माध्यम से लोगों को अपने दस्तावेज़ों को सही तरीके से तैयार करने में मदद मिल रही है।

ई-स्टैंप और ई-रजिस्ट्रेशन में सुधार

N.O.C. : सिस्टम में एक और महत्वपूर्ण सुधार ई-स्टैंप और ई-रजिस्ट्रेशन की ऑटो-लॉकिंग व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत, ई-स्टैंप और ई-रसीद के दोबारा उपयोग पर रोक लगाई गई है, जिससे इन दस्तावेज़ों की पुनः प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है। इस कदम से ई-स्टैंप की कलेक्शन में भी वृद्धि देखी गई है, जिससे राज्य के राजस्व में इजाफा हुआ है।

राजस्व विभाग के डिजिटलीकरण का महत्व

N.O.C. : पंजाब सरकार द्वारा राजस्व विभाग के कामकाज को डिजिटलीकरण करने का उद्देश्य प्रदेशवासियों को अधिकतम सुविधा और पारदर्शिता प्रदान करना है। इस दिशा में राज्य सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने निजी विभाजन को दर्ज करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिससे लोगों को अपने भूमि संबंधित मामलों में मदद मिल रही है। इस पोर्टल पर अब तक 184 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 100 का निपटारा किया जा चुका है।

प्राकृतिक आपदाओं में राहत

N.O.C. : पंजाब सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों, मकानों, मानव जीवन, और पशुधन के नुकसान की भरपाई के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2023-24 वित्तीय वर्ष में 432.03 करोड़ रुपये और 2024-25 के वित्तीय वर्ष में 59.64 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी की गई। यह राशि उन लोगों के लिए थी, जिन्होंने प्राकृतिक आपदाओं में अपना नुकसान झेला था। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके और उन्हें पुनः स्थिर जीवन की ओर लौटने का अवसर मिल सके।

कर्मचारी भर्ती और प्रशासनिक सुधार

N.O.C. : राजस्व विभाग में सुधार के साथ-साथ, पंजाब सरकार ने विभाग में नए कर्मचारियों की भर्ती भी शुरू की है। 2024 में 75 नायब तहसीलदार, 35 क्लर्क और दो स्टेनोटाइपिस्ट की भर्ती की गई है। इसके अतिरिक्त, 49 पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिनके नियुक्ति पत्र केवल जारी किए जाने बाकी हैं। 1001 अन्य पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया भी जारी है।

N.O.C. : प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स, सब-डिवीजन, तहसील और सब-तहसील कॉम्प्लेक्स के नए निर्माण और मरम्मत के लिए पीएलआरएस (Punjab Land Revenue System) के फंड्स से राशि जारी की गई है। यह कदम प्रशासनिक कार्यों को और अधिक सुविधाजनक बनाने और लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में उठाया गया है।

पेंडिंग मामलों के लिए सख्त कार्रवाई

N.O.C. : राजस्व विभाग ने पेंडिंग मामलों को लेकर एक कड़ा निर्णय लिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) अनुराग वर्मा द्वारा जारी पत्र के अनुसार, सब-रजिस्ट्रार, जॉइंट सब-रजिस्ट्रार, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सुबह नौ बजे से अपने दफ्तरों में उपस्थित रहकर वसीकों को प्रमाणित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि 31 दिसंबर 2023 के बाद कोई भी पेंडिंग मामला नहीं रहना चाहिए, और यदि ऐसा हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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