Saif Ali Khan पर हमला करने वाले आरोपी शरीफुल इस्लाम ने कोर्ट में दायर की जमानत याचिका, आरोपों को बताया झूठा
बॉलीवुड अभिनेता Saif Ali Khan पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद ने मुंबई सेशन कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उसने अपनी बेगुनाही का दावा किया है। आरोपित ने कोर्ट से यह निवेदन किया है कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है और उसे किसी भी अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
इस्लाम का कहना है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं और किसी साजिश का हिस्सा हैं। इस याचिका में उसने दावा किया है कि उसने अब तक की जांच में पूरी तरह से सहयोग किया है और मामले के साक्ष्य में किसी प्रकार की छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है।
शरीफुल इस्लाम का दावा: झूठे आरोप और साजिश का हिस्सा
शरीफुल इस्लाम के वकील ने अपनी दलील में कहा है कि उनके मुवक्किल पर झूठा केस दर्ज किया गया है और वह किसी भी तरह के अपराध में शामिल नहीं थे। वकील ने यह भी बताया कि आरोपी ने जांच में हर तरह से सहयोग किया है और अब तक पुलिस के समक्ष पेश किए गए सभी साक्ष्य, जैसे सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग, उनकी सत्यता की पुष्टि करते हैं।
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी अब तक जांच में पूरी तरह से सहयोग कर चुका है, और यह भी कोई संभावना नहीं है कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा।
16 जनवरी की रात की घटना: Saif Ali Khan पर हमला
इस्लाम पर आरोप है कि उसने 16 जनवरी की रात Saif Ali Khan के घर में घुसने का प्रयास किया था। आरोप के अनुसार, उसने डकैती के इरादे से Saif Ali Khan के घर में घुसकर Saif Ali Khan और उनकी मेड गीता पर हमला किया था। हमले में इस्लाम ने डंडे और हेग्जा ब्लेड का इस्तेमाल किया था, जिससे Saif Ali Khan को गंभीर चोटें आईं।
उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और बाद में सर्जरी करानी पड़ी। इस घटना ने न केवल Saif Ali Khan को शारीरिक रूप से चोटिल किया, बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें बहुत बड़ी परेशानी दी।
Saif Ali Khan के स्टाफ के खिलाफ केस: एलिमा फिलिप का नाम भी आया
इस घटना के बाद Saif Ali Khan के स्टाफ के एक सदस्य, एलिमा फिलिप, का भी नाम सामने आया और उसके खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज किया था। यह मामला फिलहाल बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। बांद्रा पुलिस ने चार्जशीट फाइल की थी और अब इस केस को सेशन कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आरोपों के अनुसार, एलिमा फिलिप का नाम मामले में जुड़ा हुआ था और पुलिस को शक है कि उसने Saif Ali Khan पर हुए हमले से पहले कुछ संदिग्ध गतिविधियों में भाग लिया था।
जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख का इंतजार
शरीफुल इस्लाम के खिलाफ अब तक किसी प्रकार की सजा नहीं सुनाई गई है। उसके वकील ने जमानत याचिका में यह दावा किया है कि जब तक किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाता, तब तक उसे सजा नहीं दी जानी चाहिए। मामले में पुलिस ने अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं की है, और इस कारण कोर्ट की जमानत याचिका पर सुनवाई का निर्णय होना बाकी है। जमानत की सुनवाई से पहले, कोर्ट यह तय करेगा कि इस्लाम के खिलाफ सबूतों का आधार कितना मजबूत है और क्या उसे जमानत दी जा सकती है या नहीं।
शरीफुल इस्लाम का संदिग्ध अतीत: बांग्लादेशी नागरिक के तौर पर अवैध रूप से रहना
पुलिस द्वारा की गई जांच में यह भी सामने आया है कि शरीफुल इस्लाम के पास बांग्लादेशी आईकार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस था। वह अवैध रूप से भारत में रह रहा था और अपना नाम विजय दास रखकर मुंबई में हाउसकीपिंग जैसे काम कर रहा था। इस्लाम का असली नाम शरीफुल इस्लाम था और वह बांग्लादेश के बरिशाल शहर का निवासी था।
उसने पांच महीने पहले मुंबई में आने के बाद अपनी पहचान छिपाई थी और किसी तरह से मुंबई में अवैध रूप से रहकर काम कर रहा था। पुलिस के मुताबिक, यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह घटना एक और अंतरराष्ट्रीय अपराध से जुड़ी हुई हो सकती है।
Read More: Central Employees को मिला बड़ा तोहफा, DA में हुआ ऐलान – 8वें वेतन आयोग से पहले राहत